इस वक्त की खबर आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय के निलम्बित कुलसचिव डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा के निलंबन आदेश पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने 20 हजार का लगाया जुर्माना

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय के निलम्बित कुलसचिव डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा की निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन पर 20 हजार का जुर्माना लगाते हुए

 

 

 

 

आयुष विश्वविद्यालय से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 की तिथि नियत की है।

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आपकों बता दे कि याचिकाकर्ता डॉ0 धनन्जय मिश्रा ने शासन द्वारा उन्हें 24 जनवरी 2022 को निलंबित कर सचिव आयुष कार्यालय में अटैच करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डॉ0 मिश्रा पर आयुर्वेदिक विश्व विद्यालय हर्रावाला देहरादून का कुलसचिव रहने के दौरान भारी वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है।

 

 

 

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उनके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है । इससे पूर्व 2018 से 2021 तक वे अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और जेल में रहे। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। वर्तमान में उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच जारी है। याचिका में उन्होंने निलंबन आदेश को निरस्त करने व वेतन भत्ते दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

 

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