Big breaking :-महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Big breaking :-महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 

 

 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।

 

 

 

 

बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था।

 

 

 

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड मूल की महिलाओं को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओ पर सुनवाई की। कोर्ट खण्डपीठ ने सरकार के 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओ को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है।

 

 

 

 

 

कोर्ट ने सरकार व लोक सेवा आयोग से 7 अकटुबर तक जवाब पेस करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अकटुबर की तिथि नियत की है।
आपकों बात दे कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरखण्ड की महिलाओं को सरकारी नोकरियो में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है

 

 

 

 

जिसकी वजह से वे आयोग की परीक्षा से बाहर हो गए है। उन्होंने सरकार के 2001 व 2006 के आरक्षण दिए जाने वाले शासनादेश को चुनोती दी है। जिसमे कहा गया है कि यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 16,19 और 21 विपरीत है। कोई भी राज्य सरकार जन्म व स्थायी निवास के आधार पर आरक्षण नही दे सकती।

 

 

 

 

याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने 18 जुलाई 2001 और 24 जुलाई 2006 के शासनादेश के आधार पर उत्तराखंड मूल की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है जो गलत है।

 

 

 

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