12.58 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था शख्स, अब हुई दस हजार के अर्थदण्ड के साथ 3 साल की सजा

अल्मोड़ा। स्मैक की तस्करी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी जोशीखोला राजपुरा, जिला अल्मोड़ा को पारा-8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 3 साल की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
स्मैक लाकर उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था आरोपी
एसओजी और अल्मोड़ा थाना पुलिस ने 21 जनवरी 2020 को
12.58 ग्राम स्मैक के साथ आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी जोशीखोला राजपुरा, को गिरफ्तार किया था।पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बाहर से स्मैक लाकर उसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर यहां के युवाओं को बेचने के लिए लाए थे।नशे की माप के लिए दोनों अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू लेकर चल रहे थे।
दस हजार अर्थदण्ड के साथ 3 साल की सजा
पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर शील सर्व मोहर कर आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया और विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में पेश किये गये न्जिला यायाधीश अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीडिलन कर आरोपी आमिर खान पुत्र असलम खान निवासी जोखोला राजपुरा जिला अल्मोड़ा को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 3 की सजा व दस हजार का अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया गया है ।
रिपोर्टर – रोशनी बिष्ट










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