Uttrakhand News :यहा युवक ने माता-पिता, गर्भवती बहन, तीन साल की भांजी समेत पांच लोगों की करी निर्मम हत्या,85 बार चाकू से किया वार

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एक युवक ने माता-पिता, गर्भवती बहन, तीन साल की भांजी समेत पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। दोषी ने मर्डर करने के लिए 85 बार चाकू से वार किया था। यह दिल दहलाने वाली घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सामने आई थी।

देहरादून के आदर्शनगर में अपने ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के दोषी हरमीत की फांसी की सजा पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

हरमीत को सत्र न्यायालय देहरादून ने फांसी की सजा सुनाई थी। मामले के अनुसार 23 अक्तूबर 2014 को दीपावली की रात को हरमीत ने अपने पिता जय सिंह, सौतेली मां कुलवंत कौर, गर्भवती बहन हरजीत कौर, तीन साल की भांजी सहित बहन की कोख में पल रहे गर्भ की निर्मम तरीके से चाकू गोदकर हत्या कर दी थी।

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पुलिस जांच में सामने आया था कि हरमीत ने पांचों को मारने के लिए चाकू से 85 मर्तबा वार किया था, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से हुई। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया था कि हरमीत के पिता जय सिंह ने दो शादियां की थीं। हरमीत को शक था कि उसके पिता सारी संपत्ति उसकी सौतेली बहन के नाम कर देंगे।

ऐसे में उसने घर में मौजूद पांचों लोगों की हत्या कर दी थी। हरमीत की गर्भवती बहन हरजीत कौर डिलीवरी के लिए अपने मायके आई थी। वह 25 अक्तूबर को डिलीवरी कराना चाहती थी। इस केस का मुख्य गवाह पांच वर्षीय कमलजीत बच गया था। हत्यारे ने घटना को चोरी दिखाने के लिए अपना हाथ भी काट लिया था।

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पुलिस ने 24 अक्तूबर 2014 को हरमीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) देहरादून आशुतोष मिश्रा की अदालत ने 5 अक्तूबर 2021 को आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने फांसी की सजा की पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट में रिफरेंस भेजा था।

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