Uttrakhand News :नशा मुक्ति केन्द्रों को सख्त निर्देश तीन माह के भीतर पंजीकरण नहीं कराया तो हाेगी कड़ी कार्रवाई:स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार

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स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली के लागू हो जाने के बाद यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही।

💠जिसमें राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगी।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने राज्य में संचालित सभी सरकारी और गैरसरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और नशा मुक्ति केन्द्रों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 03 माह के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना पंजीकरण नहीं कराया तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

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उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड) विनियमावली 2023, उत्तराखंड मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (मानसिक रूगणता से ग्रसित व्यक्तियों के अधिकार), 2023, मानसिक स्वास्थ्य स्थापना एवं नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु न्यूनतम मानक का गजट उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।

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डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य के समस्त 07 मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डों के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये, ताकि वे मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।