उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिलाधिकारी को किया तलब

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने
समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नही करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को 12 मई शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है।

 

 

 

 

 

मामले के अनुसार नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को काट चुके है। जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।

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