बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर दो मकान मालिकों का दस हजार का जुर्माना

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*चौखुटिया पुलिस ने बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर 02 मकान मालिकों का उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के तहत किया 10,000/-रुपये का चालान*

      प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा* द्वारा जनपद के सभी सीओ/ थाना/चौकी प्रभारियों को आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत सघन चेकिंग,सत्यापन अभियान चलाकर किरायेदार, घरेलू नौकर, बाहरी व्यक्ति, फड़-फेरी  लगाने वाले, मजदूरों के शत-प्रतिशन सत्यापन कराने के सख्त निर्देश दिये गये है।

तिलक राम वर्मा, क्षेत्राधिकारी रानीखेत* के नेतृत्व में दिनांक- 18.10.2022 को प्रातः 07.00 बजे से *थानाध्यक्ष चौखुटिया दिनेश नाथ महंत* द्वारा पुलिस बल को साथ लेकर  थाना क्षेत्रान्तर्गत वृहद सत्यापन अभियान चलाकर बिना पुलिस सत्यापन के फड़, फेरी लगा रहे *130 बाहरी व्यक्तियों* का सत्यापन किया गया।

अभियान के दौरान *02 मकान मालिकों ने अपने मकान में बिना पुलिस सत्यापन कराये किरायेदार रखे हुये थे, दोनों मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 5000/- 5000/-रुपये का नकद चालान* किया गया।

इसके अतिरिक्त फड़-फेरी, रेड़ी / ठेली लगाने वाले व मजदूरों का भौतिक सत्यापन किया गया। थाना क्षेत्रान्तर्गत *जनता को किरायेदार, घरेलू नौकर आदि का सत्यापन कराने हेतु प्रचार-प्रसार कर जागरुक किया गया* तथा अपील की गयी कि बिना पुलिस सत्यापन कराये किरायेदार न रखे, किरायेदार रखने से पूर्व पुलिस सत्यापन अवश्य करा ले अन्यथा आपके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जायेगी।

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