राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की दावेदारी किया ये बड़ा एलान

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अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब रामास्वामी ने एलान किया है कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वोट देने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन किया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

इस संशोधन के तहत वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जाएगी। साथ ही अगर कोई 18 साल की उम्र में वोट देना चाहेगा तो उसे छह महीने तक सेना में सेवाएं देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। रामास्वामी ने गुरुवार को एलान किया कि वह मतदान करने के नागरिक कर्तव्य कानून में संशोधन का समर्थन करते हैं। इस संशोधन के तहत अमेरिका में वोट देने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी। हालांकि 18 साल की उम्र के युवा भी वोट दे सकेंगे लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई जाएंगी।

 

 

 

 

 

संशोधन के तहत 18 साल की उम्र में वोट देने के लिए अमेरिकी नागरिकों को न्यूनतम छह माह के लिए अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं देनी होंगी। या फिर फर्स्ट रेस्पॉन्स सर्विस (पुलिस, फायर आदि) में छह माह के लिए सेवाएं देनी होंगी। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करना चाहता है तो उसे एक नागरिक शिक्षा परीक्षा देनी होगी, यह परीक्षा अमेरिकी नागरिकता के लिए होने वाली परीक्षा जैसी होगी।

 

 

 

 

 

 

अगर कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो उसे फिर मतदान करने के लिए 25 साल का इंतजार करना होगा। अमेरिका में कानून में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई समर्थन होना जरूरी है। साथ ही राज्य विधानसभाओं में तीन चौथाई समर्थन होना जरूरी है। इस संशोधन के पक्ष में विवेक रामास्वामी का तर्क है कि हमारी सेनाओं में इस वक्त 25 प्रतिशत पद खाली हैं। वहीं युवा पीढ़ी के सिर्फ 16 प्रतिशत लोगों को अपने अमेरिकी होने पर गर्व है। रामास्वामी ने कहा कि हमारी भावी पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव का भाव नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है।

 

 

 

 

 

रामास्वामी के अनुसार, मतदान के नागरिक कर्तव्य से युवाओं में एक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा और वह ज्यादा शिक्षित नागरिक बन सकेंगे। बता दें कि साल 1971 में संविधान के 26वें संशोधन के तहत अमेरिका में वोटिंग की उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई थी, जिसे अब फिर से बढ़ाकर 25 साल करने की मांग उठ रही है।

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