राज्य सूचना आयोग ने उत्तराखंड विधान सभा के लोक सूचना अधिकारी को दिये निर्देश रमेश चंद्र पाण्डे को तत्काल दे सूचना
हल्द्वानी – राज्य सूचना आयोग ने उत्तराखंड विधान सभा के लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह हल्द्वानी निवासी रमेश चंद्र पाण्डे द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराएं।
गौरतलब है कि पाण्डे ने आरटीआई के तहत सूचना मांगने हेतु 25 अप्रैैल को लोक सूचना अधिकारी, विधानसभा सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून के पते पर स्पीड पोस्ट से पत्र भेेजा था लेकिन 15 मई को उन्हें अपने पत्र का वह लिफाफा इस टिप्पणी के साथ वापस मिला कि ” कृपया विभाग का नाम अवश्य लिखें ।
पता अपूर्ण है ।” इससे हैरान होकर उन्होंंने वापस मिले लिफाफे को शिकायती पत्र के साथ राज्य सूचना आयुक्त को भेज दिया । अपने पत्र में उन्होंने आयोग से सूचना दिलाने के साथ ही इस मामले में कार्यवाही की मांग की ताकि जिस प्रकार उन्हें सूचना से वंचित किया गया है ऐसा और किसी जन सामान्य के साथ ना हों ।
पाण्डे ने राज्य सूचना आयुक्त को भेजे पत्र मे कहा है कि उनके द्वारा विधानसभा में कार्मिको के ढांचे और वेतनमान के सम्बन्ध मे गठित समिति के सिलसिले में लोक सूचना अधिकारी, विधानसभा सचिवालय से दो बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी लेकिन जिस टिप्पणी के साथ यह डाक उन्हे वापस मिली उससे वे हैरान हो गये ।
उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड गवर्नमेंट पोर्टल में राज्य के लोक सूचना अधिकारियों की जो सूची है उसमें विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी का उल्लेख नहीं है जबकि विधानसभा की वेबसाइट में विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी का नाम है ।
उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अनुसूचित हीरा रावत ने 6 जूून को विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी को भेजे पत्र में श्री पाण्डे को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं ।