हाईकोर्ट नैनिताल का फैसला हिन्दू युवती को पीरान कलियर में इबादत की दी इजाजत के साथ पुलिस सुरक्षा

ख़बर शेयर करें -

 

 

 

नैनीताल।उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने एक हिन्दू युवती ने हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत व पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

 

 

 

 

वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि जब वह नमाज पढ़ने जाए तो उससे पहले वह एक प्राथर्ना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दें।

 

 

 

 

 

 

एसएचओ उन्हें शुरक्षा मुहैय्या कराए। मामले की अगली सुनवाई 22 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप ने धर्म नही बदला है फिर आप वहाँ नमाज क्यों पढ़ना चाहती है । उनके द्वारा कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है इसलिए वह वहाँ नमाज पढ़ना चाहती है। परन्तु उनको पिरान कलीयर में नमाज नही पढ़ने दिया जा रहा है।

 

 

 

 

 

उनके द्वारा कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने शादी नही की है न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। मामले के अनुसार मध्य प्रदेश नीमुच की रहने वाली 22 वर्षीय भावना और हरिद्वार निवासी फरमान ने उच्च न्यायालय में पिरान कलीयर में नमाज पढ़ने व उसके लिए उन्हें शुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की है।

 

 

 

 

 

 

जिसमे कहा गया है कि उन्हें पिरान क्लियर में इबादत करनी है लेकिन उन्हें विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। वह हिन्दू धर्म की अनुयायी है और बिना किसी डर, आर्थिक लाभ, भय या दबाव के पिरान कलीयर में इबादत करना चाहती है।

 

 

 

 

 

पिरान कलीयर दौरे के बाद से ही वह इससे प्रभावित हुई और अब वहां इबादत करना चाहती हैं। भावना ने न्यायालय से प्रार्थना करते हुए कहा कि हरिद्वार के जिलाधिकारी और एस.एस.पी.को निर्देशित कर उन्हें व उनके परिवार को कट्टरपंथियों से होने वाले जान के खतरे से सुरक्षा दिलाई जाय।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *