रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का तीन महीने में करें भुगतान-हाइकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नही करने व उनसे कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओ पर एक साथ सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाओ को निस्तारित करते हुए
उत्तराखंड परिवहन निगम को 3 माह में समस्त देयकों का भुगतान तीन माह के भीतर करने को कहा है साथ मे कोर्ट ने उनसे कटौती किए गए पैसों का ब्याज सहित भुगतान करने को भी कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 5 हजार ₹ वाद खर्चा देने के निर्देश भी दिए है।
मामले के अनुसार कृष्णकांत यादव व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे परिहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है। निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नही किया गया । निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनसे वसूली की गई। कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया गया।
उसके बाद भी उनको भुगतान नही किया गया।उसके बाद भी निगम ने उनसे रिकवरी के आदेश दे दिए गए। याचिकर्ताओ का यह भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थित ठीक नही है। इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाय और रिकवरी पर रोक लगाई जाए।