उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आवारा कुत्तों के लिये नगरपालिकाओं को टोलफ्री नम्बर जारी करने के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समूचे उत्तराखंड सहित नैनीताल शहर में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन नही करने पर आज जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए
उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि नगर में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है 1 माह के भीतर नगर के खूंखार कुत्तों को बाड़े में रखा जाएगा। कोर्ट ने नगरपालिकाओं से टोलफ्री शिकायती नम्बर जारी करने को कहा है ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 जून की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक नैनीताल में सैकड़ो लोगों को आवारा कुत्तों ने काट चुके है।
पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आवारा कुत्तों ने करीब 40 हजार से अधिक लोगों को काट चुके है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।
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