नैनीताल: हाईकोर्ट का आदेश, वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर पांच जुलाई तक लगाई रोक

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हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) पांच जुलाई अगली सुनवाई तक वन दारोगा पदों पर भर्ती नहीं करेगा। याचिकाकर्ताओं ने पिछली भर्ती प्रक्रिया को रद करने के यूकेएसएसएससी के निर्णय को चुनौती देकर नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें 620 आवेदक परीक्षा में शामिल हुए थे।वन‌ दरोगा की भर्ती परीक्षा को रोक दिया गया है

कुछ आवेदकों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने का मामला सामने आने के बाद यूकेएसएसएससी ने पिछली भर्ती प्रक्रिया को रद कर दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूकेएसएसएससी को भर्ती एजेंसी की मदद से दोषी अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दिया था। 

हालाकि यूकेएसएससी ने एजेंसी की मदद नहीं ली और नई भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। यूकेएसएसएससी ने नेशनल स्टाक एक्सचेंज फार इंफार्मेशन एंड टेक्नोलाजी (एनएसईआईटी) के माध्यम से 2021 में फारेस्टर के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। ऊधम सिंह नगर की याचिकाकर्ता निधि जोशी व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान की जानी चाहिए और पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

नौ जून को कोर्ट ने यूकेएसएसएससी और एनएसईआईटी से पूछा था कि क्या रद परीक्षा के सभी उम्मीदवारों के उत्तर पैटर्न का विश्लेषण किया जा सकता है। इस पर दोनों प्रतिवादियों ने सकारात्मक उत्तर दिया, इसके बाद कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान एनएसईआईटी के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें नौ जून के आदेश के संबंध में यूकेएसएसएससी से कोई सूचना नहीं मिली है।

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