Big Breking पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में BBC ने नहीं लिया नोटिस कहा दिल्ली की कोर्ट को नहीं है अधिकार
पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में BBC (ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कॉरपोरेशन) ने दिल्ली की कोर्ट को कहा कि उसे अधिकार नहीं है जो वो उसके खिलाफ मानहानि का केस चलाए।
पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में बीजेपी के एक नेता ने बीबीसी पर रोहिणी कोर्ट में केस दायर किया था।मानहानि के केस में बीबीसी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हेग कन्वेंशन के तहत विदेशी कंपनी के खिलाफ आप यूं ही केस नहीं चला सकते। हेग कन्वेंशन में हमें जो अधिकार मिले हैं, उसके तहत भारत की अदालत उसके खिलाफ मानहानि का केस नहीं चला सकती।बीजेपी नेता विनय कुमार सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो सूट की फिजिकल कॉपी ब्रिटिश कंपनी को मुहैया कराने के लिए तैयार हैं।
बीबीसी की तरफ से पेश वकील ने तुरंत कहा कि दिल्ली की कोर्ट को उसके खिलाफ मानहानि का केस चलाने का अधिकार नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रुचिका सिंगला ने अपने फैसले में कहा कि बीबीसी के वकील ने कहा कि उनको नोटिस नहीं मिला है। शिकायतकर्ता ने जब उनको नोटिस की कापी देने की पेशकश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि वो विदेशी कंपनी है। उसके खिलाफ ऐसे केस नहीं चल सकता।
रोहिणी की कोर्ट ने बीबीसी की दलील पर कहा कि वो उनके दावे पर बहस करने को तैयार हैं। मामले की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की गई है। कोर्ट का कहना था कि वो तफसील से सुनेंगे कि बीबीसी किस आधार पर कह रही है कि उसके खिलाफ दिल्ली में केस नहीं चल सकता।
बीजेपी नेता का आरोप है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो दो हिस्सों में दिखाई गई है। इससे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। इससे देश का माहौल खराब होने की आशंका बन पड़ी थी। उनका आरोप है कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाना सही कदम है।
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