दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपये के हुए घोटाले पर सुनवाई

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उत्तराखंड हाईकोर्ट में दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपये के हुए घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सहकारी समिति को निर्देश दिए है कि 2 सप्ताह में सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमापूंजी लौटाने के निर्देश दिए है।

 

साथ ही कोर्ट ने कॉपरेटिव सोसायटी और राज्य सरकार को आदेशो का पालन कराने के आदेश जारी किए है। आपकों बता दे कि काशीपुर निवासी अकरम अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति द्वारा 2092 जमाकर्ताओं की लिस्ट जारी की है।

 

जिसमे से 53 जमाकर्ताओं ने अपना पैसा समिति से वापस लिया है। जबकि कोर्ट ने पूर्व में सहकारी समिति को सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी उनका पैसा वापस करने के निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसके सहकारी समिति द्वारा कोरोना काल के दौरान न्यूज पेपर के माध्यम से सूचना प्रसारित की गई।

 

याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना काल के दौरान पेपर नही ले रहे थे। समिति द्वारा पेपर में न्यूज प्रसारित करना सहकारी समिति की लापरवाही को दर्शाता है।

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