Haldwani News :हल्द्वानी दंगों के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को एक और झटका,पत्नी साफिया मलिक को अदालत से नहीं मिल पाई राहत

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हल्द्वानी दंगों के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक को एक और झटका लगा है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। हल्द्वानी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने शनिवार को उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। बीते कई दिनों से साफिया पुलिस की रडार पर है। अब कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया है।

💠क्या हैं आरोप

आज कोर्ट ने साफिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साफिया मलिक पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बनभूलपुरा में सरकारी जमीन को हड़पने का आरोप है। पुलिस ने साफिया मलिक के अलावा छह अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। साफिया मलिक तभी से पुलिस के राडार पर है और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिये हल्द्वानी एडीजे (द्वितीय) की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई की और निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज निर्णय जारी करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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बता दें कि बीते महीनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगे हुए थे। इन दंगों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इन दंगों में मुख्य आरोपी के रूप में अब्दुल मलिक का नाम सामने आया था। पुलिस ने दंगों के कुछ दिनों के बाद अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक-एक कर अब्दुल मलिक के परिवार के लोगों की जांच की जा रही है। इसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया का नाम भी सामने आया है। उस पर सरकारी जमीन की खरीद में फ्रॉड करने का मामला दर्ज है। अदालत ने आज अग्रिम जमानत के लिए दिया गाय प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है। ऐसे में साफिया की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं।

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