Big News –uksssc परीक्षा घोटाले पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से किया इंकार

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ललित शर्मा अधिवक्ता

राज्य में चर्चित uksssc परीक्षा घोटाले पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उपनेता सदन भुवन कापड़ी की याचिका को खारिज कर दिया है जिसके बाद सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार द्वारा कराई जा रही एसआईटी की जांच को ही ठीक माना है। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की मांग थी की इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराई जाए। भुवन कापड़ी ने कहा था कि ये परीक्षा घोटाला दो राज्यों में फैला है और जिन पर जांच की आंच पहुंच रही है उनसे एसआईटी पुछताछ ही नहीं कर सकती है। याचिका में भुवन कापड़ी ने कहा था कि सरकार इस मामले में वाइट काँलर वाले लोगों को बचाना चाहती है क्योकि पहले भी नकल माफिया हाकम पर 2020 में मंगलौर और पौड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। हांलाक इस मामले में हाईकोर्ट ने भुवन कापड़ी से ही क्यों सीबीआई जांच हो ये सवाल पूछा था और सरकार से भी जवाब मांगा था। कोर्ट में सरकार ने कहा कि अब तक अधिकांश जांच पूरी हो गई है और एसआईटी ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है और चार्जशीट निचली अदालत में दाखिल की है। वहीं भुवन कापड़ी ने कहा की अभी तक सिर्फ जांच छोटे लोगों तक पहुंची जब्कि इसमें शामिल बड़े लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

 

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