Almora News:स्प्रिंगडेल्स स्कूल में आयोजित जागरुकता कार्यशाला में पुलिस ने 34 वें सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के प्रति किया जागरुक
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा,के निर्देशन में सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद द्वारा आज दिनांक 16 जनवरी को उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वाधान में अल्मोड़ा नगर के स्प्रिंगडेल्स स्कूल में आयोजित जागरुकता कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।
🔹साईबर ठगो से रहे सचेत
सीओ अल्मोड़ा द्वारा कार्यशाला में उपस्थित छात्र-छात्राओं को साईबर क्राईम के प्रति जागरुक करते हुए बताया कि वर्तमान में साईबर क्राईम का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। साईबर अपराधी आजकल नये- नये तरीकों से लोगों को प्रलोभन देकर मोबाइल में लिंक, क्यूआर कोड व ओटीपी के माध्यम से उनके साथ धोखाधड़ी कर उनका पैसा हड़प लेते है। साईबर क्राईम से बचने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन,झासे में नहीं आना चाहिए और न ही अनंजान लोगों से अपने खाता सम्बन्धी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, जागरुक रहकर साईबर क्राईम से बचा सकता है। साईबर क्राईम से सम्बन्धित मामलों में सहायता हेतु साईबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर 1930 व नजदीकी थाने में तत्काल शिकायत दर्ज करें और इस जानकारी को अपने परिजनों व परिचितों से साझा करने हेतु प्रेरित किया गया।
🔹सावधानी पूर्वक करे सोशल मीडिया का प्रयोग
सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे अपराधों के प्रति सचेत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया में किसी भी अंजान व्यक्ति से बात नहीं करने और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करने हेतु बताया गया तथा सोशल मीडिया पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरुक किया गया।
🔹नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर किया जागरुक
इसके अतिरिक्त नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नशे के सेवन से व्यक्ति का शारीरिक नुकसान तो होता ही है साथ ही जो व्यक्ति नशा करता है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाती है, सभी बच्चों को नशा मुक्त जीवन जीने हेतु प्रेरित किया गया। अवैध रुप से नशीले पदार्थ बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने हेतु बताया गया।
जागरुकता कार्यशाला में अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक यातायात गणेश सिंह हरड़िया, उ0नि0 यातायात अयूब अली व सुमित पाण्डे द्वारा प्रचलित 34 वें सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए बताया कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है, इसमें नाबालिग के अभिभावकों को सजा का प्रावधान है, सभी बच्चों को बालिग होने तक वाहन नही चलाने की उचित हिदायत दी गयी। यातायात नियमों/संकेतो व चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर पालन करने व अपने परिजनों व परिचितों को भी यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करने को कहा गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों व संकेतों/चिन्हों से सम्बन्धित जागरुकता पम्पलेट वितरित किये गये।