उत्तराखंड हाईकोर्ट कुमाऊँ की सड़कों पर लगायी गयी फूड वैन को लेकर दिये ये निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के भवाली, नैनीताल हल्द्वानी व नैनीताल कालाढूंगी में लगाये जा रहे फूड वैनों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। कोर्ट की खण्डपीठ जिला प्रशासन से पूछा है कि जिन अधिकारियों ने बिना किसी लाइसेंस के फूड वैन लगाने की अनुमति दी है उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है। इसकी 1 सप्ताह में रिपोर्ट करने को कहा है।