अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल-पेट्रोल वाहन नहीं चल पाएंगे सड़क पर होंगे ज़ब्त

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अगर आप भी अभी तक सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल-पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार इस पर सख्त होती दिख रही है। बता दे की राजधानी दिल्ली और हरियाणा में वायु प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है, इससे निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है,

 

सरकारों ने निर्देश दिए हैं कि 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप या कहें तो नष्ट किया जाएगा, चाहे वाहन पेट्रोल हो या फिर डीजल। यह नियम अप्रैल 2022 में सख्ती से लागू किया जाएगा। बता दे की यह नए नियम लागू हो जाने से सड़क पर चलते दिखे पुराने वाहन को तत्काल जप्त कर लिया जाएगा, यहां तक की वाहन मालिक पर जुर्माना किया जाएगा और उनका वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग के लाइसेंस्ड स्क्रैपर को सौंप दिया जाएगा, यहां स्क्रैपर वाहन को टो करने की व्यवस्था करेगा। और आपके वाहन को स्क्रैपेज सेंटर भेज दिया जाएगा, वही अगर समय पर स्क्रैपर नहीं आ पा रहा तो स्थानीय पुलिस के पास इस वाहन को जब्त करने का अधिकार होगा और इसे पुलिस द्वारा स्क्रैपिंग यार्ड भेजा जाएगा।

 

आपको बता दे की यहां तक की 15 साल से अधिक पुरानी वाहनों को सड़कों पर पार्क करने की अनुमति भी नहीं होगी और इस स्थिति में वाहन को टो किया जाएगा और वाहन मालिक पर जुर्माना किया जाएगा, राज्य द्वारा अधिकृत स्क्रैपर इस वाहन की मार्केट वेल्यू का हिसाब लगाकर मालिक को इसकी रकम दे देगा, अगर स्क्रैपर और वाहन मालिक के बीच कुछ विवाद होता है तो इसका निपटारा स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा।

मालूम हो की अब तक 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फिटनेस टेस्ट के बाद बेहतर स्थिति में पाए जाने पर रोड पर चलाने की अनुमति देने का प्रावधान था? अगर वाहन इस फिटनेस टेस्ट में पास होते हैं तो इन्हें स्क्रैप करने के आदेश दिए गए थे। वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अपना वाहन नष्ट करने पर मालिक को कई सारे फायदे दिए जा रहे थे।

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