उत्तराखंड हाई कोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत पर किये ये आदेश
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपियों को मिली जमानत को चुनोती देने वाली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सातों अभियुक्तों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। इन मामलों में एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोश्वामी, दिनेश चंद्र जोशी, बलवंत सिंह रौतेला, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी व मनोज जोशी की जमानत को निरस्त करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं।
मामले के अनुसार सभी अभियुक्तों के खिलाफ पेपर लीक करने का आरोप है। इनके खिलाफ Uksssc ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया था साक्ष्य मिलने पर इन्हें जेल भेजा गया । लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल गई चुकी है। एसटीएफ ने एडीजे कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायलय में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनके जमानत आदेश को निरस्त की जाए। क्योंकि एसटीएफ को इनके खिलाफ जाँच के दौरान कई साक्ष्य मिले है। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमें कई आरोपीयों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है। जिन अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है राज्य सरकार उनकी जमानत को निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायलय में याचिकाएं दायर कर रही है।