Big news –HC ने विस बैकडोर भर्तियों पर दूसरी बार लगाई रोक

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*स्थान – देहरादून*

कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश के पूर्व विधानससभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा विधानसभा में की गई 158 भर्तियों के निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने बीती 16 अक्तूबर को रोक लगा दी थी

जबकि पूर्व  विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल द्वारा की गई तदर्थ भर्तियों के निरस्तीकरण पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है।

मीडिया से बातचीत में केबिनेट मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है बीती 16 तारीख को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा कराई गई भर्तीयों पर रोक लगी थी

जबकि आज जो रोक लगी है वो मेरे द्वारा कराई गई तदर्थ भर्तियों के निरस्तीकरण पर रोक लगाई गई गयी है। बहरहाल, अब देखना होगा कि विधानसभा बैकडोर भर्तीयों के मामले में फ़ैसला किसके हक़ में जाता है।

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