Uttrakhand News:नैनीताल हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिली बड़ी राहत,14 मई को होगी अगली सुनवाई

0
ख़बर शेयर करें -

नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही ईडी व अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

🌸अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

ईडी ने 20 जनवरी 2025 को पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ से अधिक कीमत की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश जारी किए थे। जिसमें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है।

यह भी पढ़ें 👉  Almora News:59 वर्षीय संगीता नज़्जोन ने किया रक्तदान,ब्लड बैंक ने किया सम्मानित

ईडी का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरक सिंह के परिवार व दोस्तों के पास है। ईडी का आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  Weather Update:​"उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार"

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5(1) बी का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *