उत्तराखंड अन इन शिक्षकों का होगा अनिवार्य स्थानान्तरण शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश

0
ख़बर शेयर करें -

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा – 7 (घ) से आच्छादित कार्मिकों को दुर्गम में स्थानान्तरण से छूट होने के कारण कतिपय कार्मिकों की सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में वर्षों से कार्यरत होने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है।

 

 

 

संज्ञान में आया है कि कतिपय शिक्षक (प्रवक्ता, स.अ. एल. टी., स.अ. प्रारम्भिक व कार्मिक विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों से कार्यरत हैं, किन्तु उनके नाम पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं है,

 

 

 

 

 

 

के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि कोई भी शिक्षक- कार्मिक, जो विभिन्न संस्थानों (यथा सीमैट, एस.सी.ई.आर.टी. बोर्ड कार्यालय, डायट आदि) में 04 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं,उन्हें अनिवार्यतः स्थानान्तरित किया जायेगा, किन्तु ऐसे स्थानान्तरित शिक्षक को किसी भी दशा में एस.सी.ई.आर.टी. व डायट में पदस्थापित नहीं किया जायेगा। साथ ही यदि ऐसे शिक्षक पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हों तो उन्हें तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *