आज की खबर बैंक रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले व्यक्ति का अब नहीं कर पाएंगे उत्पीड़न

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने कहा है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वाले किसी व्यक्ति का उत्पीड़न न करें.

 

 

रिकवरी के लिए कॉल का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच निर्धारित किया गया है. आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने एक विज्ञप्ति में कहा, यह देखा गया है कि आरई द्वारा नियोजित एजेंट वित्तीय सेवाओं की आउटसोसिर्ंग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा निर्देशों से भटक रहे हैं.

 

 

 

किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न ना हो इन एजेंटों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के मद्देनजर, यह सलाह दी जाती है कि आरई सख्ती से सुनिश्चित करें कि वे या उनके एजेंट अपने ऋण संग्रह में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक रूप से किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेते हैं.

 

 

 

सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या देनदारों के परिवार के सदस्यों, रेफरी दोस्तों की गोपनीयता में दखल देने, मोबाइल पर या सोशल मीडिया के माध्यम से अनुचित संदेश भेजने, धमकी देने / या गुमनाम कॉल करने, लगातार उधारकर्ता को कॉल करने / या बकाया ऋण की वसूली के लिए सुबह 8 बजे से पहले शाम 7 बजे के बाद उधारकर्ता को फोन करना, झूठे भ्रामक अभ्यावेदन करना, आदि न करें.

 

 

 

 

परिपत्र के अनुसार, आरई द्वारा अपनाई जाने वाली अस्वीकार्य प्रथाओं की बढ़ती घटनाओं सहित कुछ हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके आरई को कुछ अतिरिक्त निर्देश जारी किए हैं.

 

 

 

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