इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आईएएस राम विलास यादव को किया निलम्बित राज्यपाल ने किये आदेश

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भा0प्र0से0, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के विरूद्ध थाना सतर्कता सैक्टर, देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0-05/2022, धारा-13 (1) (ख)/13(2), भ्र०नि०अ०, 1988 यथासंशोधित वर्ष 2018 के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोपों की सतर्कता

 

अधिष्ठान द्वारा की जा रही विवेचना में अपेक्षित सहयोग न करने व इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली, 1968 के संगत प्राविधानों का उल्लघंन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है और उक्त आरोप इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है।

 

 

अत: अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1969 यथासंशोधित के नियम-3 के प्राविधानों के तहत डॉ० राम विलास यादव, भा0प्र0से0, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

 

 

निलम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव को अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1969 यथासंशोधित के नियम-4 एवं 5 में में प्राविधानित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता व अन्य अनुमन्य भत्ते देय होगें। उक्त भत्तों का भुगतान उसी दशा में किया जायेगा जबकि डॉ० राम विलास यादव इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

निलम्बन की अवधि में डॉ० राम विलास यादव सचिव,

 

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

 

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