ख़बर शेयर करें -

 

द्वाराहाट पुलिस द्वारा डायल 112 की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए हंगामा कर रहे 01 व्यक्ति को किया गिरफ्तार

 

आज चौकी बग्वालीपोखर में डायल 112 में श्रीमती खष्टी देवी निवासी छानागोलू द्वारा सूचना दी क्रि उसका बेटा उसके साथ झगड़ा कर रहा है इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही हेतु उ0नि0 मोहन सिंह सौन द्वारा थाने से मय फोर्स के मौक पर पहुचे, कॉलर खष्टी देवी का बेटा जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व जगत सिंह निवासी ग्राम छानागोलू बग्वालीपोखर थाना द्वाराहाट मौके पर हंगामा कर रहा था और लड़ने मारने पर उतारु था,

 

जिसे काफी समझाया बुझाया गया किन्तु नहीं माना, कानून एवं शान्ति व्यवस्था भग होने का पूर्ण अंदेशा होने पर उक्त व्यक्ति को मौके पर धारा-151, 107,116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई

ग्राम चौकीदारों की मीटिंग ली गई
आज राजेन्द्र सिंह बिष्ट थानाध्यक्ष द्वाराहाट द्वारा थाना द्वाराहाट क्षेत्र के समस्त ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें उपस्थित समस्त ग्राम चौकीदारों को उनके कर्तव्य से अवगत कराया गया एवं गाँव में घटित होने वाली समस्त छोटी-बड़ी घटनाओं की सूचना तत्काल थाने पर देने तथा गाव में घूमने वाले संदिग्ध लोगों व गाँव में रहने वाले बाहरी मजदूरों की सूचना भी तत्काल थाना पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया तथा उन्हें अपना आचरण सही रखने तथा किसी भी आपराधिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबार से सम्बन्ध नहीं रखने के लिए निर्देशित किया गया, यदि कोई ग्राम चौकीदार किसी अवैध कारोबार, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी
ऑपरेशन इवनिंग स्ट्रोम व मिशन मर्यादा के तहत के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम पुलिस अधि० के अन्तर्गत की गई कार्यवाही आज

 

ऑपरेशन इवनिंग स्ट्रॉम व मिशन मर्यादा के तहत श्री राजेन्द्र विष्ट थानाध्यक्ष द्वाराहाट द्वारा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचाने वाले 03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर उनसे कुल 1000 रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान व तम्बाकू सेवन करने वाले 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनसे मौके पर 600 रुपये सयोजन शुल्क वसूला गया ।

 

 

 

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 07 वाहन चालकों का चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत करते हुए सम्बन्धित वाहन चालकों से मौके पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *