National News:कोलकाता के आरजी कर रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदाह कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा

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कोलकाता की सरकारी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सियालदह कोर्ट ने सोमवार को दोषी श्रमिक वाली अंतर संजय राय को आजीवन कारावास मृत्यु होने तक की सजा सुनाई।

कोर्ट ने उसे पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया जुर्माना नहीं देने पर उसे 5 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी अतिरिक्त जिला वह सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने फैसला सुनाते कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता जिससे मृत्युदंड दिया जा सके सीबीआई ने मृत्युदंड की मांग की थी अदालत में राज्य सरकार को मृतक महिला चिकित्सक के परिवार को 17 लख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। 

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बता दें कि पिछले वर्ष 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डॉक्टर का शो बरामद हुआ था अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था सीसीटीवी फुटेज में उसे सेमिनार हाल में प्रवेश करते देखा गया था इस घटना के खिलाफ पूरे देश में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे गज शनिवार को संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 दुष्कर्म 66 दुष्कर्म के बाद मौत हुआ 103 एक हत्या के तहत दोषी ठहराया गया था सीबीआई मामले की जांच कर रही थी मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।

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