Nainital News:कोर्ट ने रिश्वत लेने वाले जेई को सुनाई पांच साल की सजा, जाने मामला

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न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत ने घूस लेने पर जेई ईश्वर सिंह रौतेला को पांच साल के सश्रम करावास की सजा सुनाई है।साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जेई जमानत पर था, मंगलवार को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

🔹20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी

नैनीताल क्लब वार्ड नंबर नौ मल्लीताल निवासी दीपेंद्र थापा ने 17 जून 2016 को सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि नैनीताल नगर पालिका के जेई ईश्वरी सिंह रौतेला ने ठेकेदारी में किए गए कार्यों का बिल बनाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है। विजिलेंस ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। 

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🔹सेक्टर हल्द्वानी में था मुकदमा दर्ज 

इस पर विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक अरविन्द डंगवाल के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया। 20 जून को 2016 को टीम ने ईश्वरी सिंह रौतेला को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद थाना उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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🔹कोर्ट में 11 गवाह पेश किए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत में अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए। अदालत ने आरोपी ईश्वरी सिंह रौतेला को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।नैनीताल जिले के रौतेला कोट पोस्ट जोस्यूड़ा तहसील धारी निवासी ईश्वरी सिंह वर्तमान में काशीपुर नगर पालिका में कार्यरत है।