निर्देश: पंचायतों की बैठकों में विभागीय अधिकारियों की उपस्तिथि अनिवार्य जिलाधिकारी ने निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने की हिदायत

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अल्मोड़ा: जिलाधिकारी वन्दना ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति वर्ष 2022-23 के रोस्टर के अनुसार घोषित तिथियों में नियमित रूप से प्रतिभाग किया जाय।

 

उन्होंने निर्देश दिये कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर प्रत्येक दशा में नियत तिथि को क्षेत्र पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाय। केवल विधानसभा सत्र के दौरान उक्त बैठकों का आयोजन स्थगित रखा जायेगा तथा अगली तिथि का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि उस तिथि को किसी अन्य विकासखण्ड क्षेत्र पंचायत की बैठक निर्धारित न हो।

 

 

उन्होंने विभागीय कार्यक्रमों की सम्पूर्ण जानकारी सहित ग्राम्य स्तर व खण्ड स्तर की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण करने निर्देश अधिकारियों को दिये।
जिलाधिकारी ने बताया कि यदि क्षेत्र पंचायत की बैठक में अपरिहार्य कारणों से भाग लेना सम्भव न हो तो वे इसकी लिखित सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के सचिव/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को भी अवगत करायेंगे तथा सुनिश्चित करायेंगे कि उनके बाद जो भी वरिष्ठतम विभागीय अधिकारी है वे अनिवार्य रूप से बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकासखण्ड में आयोजित होने वाली प्रत्येक बैठकों की तिथि, स्थान, समय एवं एजेण्डें की सूचना अनिवार्य रूप से समस्त विभागीय अधिकारियों/मा0 जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत की बैठक सम्पन्न होने के तीन दिन के भीतर ऐसे विभागीय अधिकारियों/प्रतिनिधि जिनकी अनुपस्थिति के कारण सदन में उन विभागों के कार्यक्रमों की चर्चा/समीक्षा में बाधा उत्पन्न हुई हो की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उनके विरूद्व कार्यवाही अमल में लायी जा सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में समस्याओं के निराकरण हेत प्राप्त होने वाले पत्र कतिपय खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाते है। इस सम्बन्ध में उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि ऐसे प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों पर विधिवत सदन में चर्चा के उपरान्त स्वीकृत किए जाने जाने पारित प्रस्तावों को प्रस्ताव संख्या सहित सम्बन्धित विभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करें ताकि आगामी बैठक में समस्यायो के निराकरण में हुई कार्यवाही की जानकारी सदन में दी जा सके।

 

उन्होंने बताया कि क्षेत्र पंचायत को अपनी कार्य योजना के अनुमोदन एवं समीक्षा हेतु भी बैठकों के आयोजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायत अपनी आवश्यकता के अनुसार रोस्टर में घोषित तिथियों के अलावा अपनी सुविधानुसार बैठक कर सकते है। ऐसी बैठकों में विभागीय अधिकारियों का प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि क्षेत्र पंचायत की बैठक रजिस्ट्रर में जिसमें बैठक की कार्यवाही अंकित की जाती है उसी पंजिका में कार्यवार कार्य योजना भी अंकित की जाय जिससे किसी प्रकार की अनियमितता/भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। उन्होंने कहा कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

 

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