धोखाधड़ी करने वाले कि जमानत खारिज
अल्मोड़ा:- अल्मोड़ा न्यायालय आरोपी अशोक कुमार पुत्र राज कुमार, निवासी ग्राम घड़वाल थाना बरौदा, जिला सोनीपथ, हरियाणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।उक्त पर गबन करने का आरोप है
आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी जिस पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि थाना कोतवाली रानीखेत में एक नवंबर 2021 को वादी हिमांशु साह ने तहरीर दी थी।
उन्होंने बताया था कि उनके पिता के बैंक खाता एसबीआई रानीखेत में हैं। जिस खाते से 20 अक्तूबर 2021 को पांच-पांच हजार की रकम छः बार निक्सली गयी है जो तीस हजार रुपये है उक्त आरोपी ने धोखाधड़ी से निकाले गए थे और वहीं दूसरे मामले में द्वाराहाट में भी आरोपी ने 19 हजार रुपये की धोखाधड़ी की।
इस मामले को लेकर द्वराहट व रानीखेत के दोनों थानों में पीड़ित पक्षों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गयी थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने माननीय अदालत के समक्ष पक्ष रखा गया जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी की
न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है उक्त मामले में पुलिस ने दोनों मामलों में जांच की गई औऱ आरोपी को गिफ्तार किया गया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जनामत याचिका दाखिल की थी। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।