Big breaking :-निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की चुनाव याचिका पर अब ये कह दिया हाईकोर्ट

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Big breaking :-निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी इलेक्शन पिटीशन को हाईकोर्ट ने पोषणीय ( मेनटेनबल) .अगले तीन दिन के अंदर गवाह व साक्ष्य की होगी रिकॉर्डिंग. उमेश कुमार के चुनावी हलफनामे में गम्भीर अपराध छुपाने का मामला

 

 

 

 

वीरेंद्र चौधरी व भावना पांडे ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका 29 नवंबर से होगी हर रोज सुनवाई हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ विधानसभा चुनाव से जुड़े हलफनामे में कुछ तथ्य छुपाने सम्बन्धी याचिका को पूरी तरह पोषणीय (मेंटनेबल) माना है।

 

 

 

 

विधायकी से जुड़े इस चर्चित मुद्दे पर अब हाईकोर्ट ‘डे टू डे’ सुनवाई करेगा। यह सुनवाई 29 नवंबर से शुरू होगी। इस मुद्दे पर सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वक़ील पूरन सिंह रावत, आइ. एम कूदुस्सी ने अदालत में इस मामले पर अपना पक्ष रखा ।

 

 

 

 

 

अदालत ने अब यह साफ़ कर दिया कि हलफनामे में तथ्य छुपाने सम्बन्धी चुनाव याचिका पूरी तरह से पोषणीय है। और तीन दिन के अंदर सभी गवाह और साक्ष्य याचिकाकर्ता की ओर से रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे और सुने जाएंगे ।

 

 

 

 

 

इसके बाद 29 नवंबर से यह मामला “डे टू डे हियरिंग” के हिसाब से सुना जाएगा।वीरेंद्र चौधरी व भावना पांडे की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया था कि उमेश कुमार ने चुनाव से पहले दाख़िल अपने हलफ़नामे में ख़ुद पर लगे गंभीर मुकदमो की जानकारी छुपाई है। इनमें दिल्ली से जुड़ा एक रेप केस प्रमुख हैं। याचिका में कहा गया है कि उमेश कुमार पर 25 से अधिक आपराधिक मुक़दमे दर्ज है ।

कहा गया था कि उमेश ने चुनावी हलफनामे में जानकारियां छुपाई गयी है। इन्हीं आरोपों के चलते इस याचिका की सुनवाई हो रही है।

नैनीताल हाईकोर्ट में उमेश कुमार के विरुद्ध चुनाव याचिका संख्या EP 02/22 पर सुनवाई हुई यह याचिका खानपुर के वीरेंद्र चौधरी द्वारा डाली गई थी । ऐसी ही याचिका समाजसेवी और राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने भी दाखिल की थी।

इस याचिका को खानपुर विधायक उमेश कुमार ने चैलेंज किया था और कहा था कि यह याचिका हाईकोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है।

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