द्वाराहाट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 01 व्यक्ति किया गिरफ्तार

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राजेन्द्र बिष्ट थानाध्यक्ष द्वाराहाट ने कफड़ा बाजार में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पात मचाने वाले 01 व्यक्ति को धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जुर्म इकबाल करने पर उससे 500/- रुपये जुर्माना वसूलकर थाने से रिहा किया गया।
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता
गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र श्री मोहन सिंह बिष्ट निवासी ग्राम सैली सुनौली थाना द्वाराहाट।

 

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द्वाराहाट पुलिस द्वारा पुलिस अधिनियम कोटपा मोटर वाहन अधिनियम मे की गई कार्यवाही का विवरण
कफड़ा बाजार में चिकन शॉप की दुकान का सामान सड़क तक फलाकर यातायात अवरोधित करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 81 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर उससे कुल 500/- रुपया जुर्माना वसूला गया।

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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध कोटपा अधिनियम में कार्यवाही कर 100/- रुपये संयोजन शुल्क वसूला गया।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहन चालकों का चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत करते हुए सम्बन्धित वाहन चालकों से मौके पर 6000/- रू० का जुर्माना वसूला गया।

 

 

 

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