बगेश्वर गरुड़ की लोक अदालत में बैंक वैवाहिक श्रमिक फ़ौजदारी सहित अनेक मामलों को सुलझाया गया
मा0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर के तत्वावधान में आज दिनाँक 14 मई, 2022 को जिला न्यायालय बागेश्वर एवं बाह्य न्यायालय गरूड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
श्री जयेन्द्र सिंह, सिविल जज सी0डि0सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा बताया गया कि श्री पंकज तोमर, अपर जिला जज बागेश्वर, बैंच संख्या:-01 में कुल 01 एम0ए0सी0टी0 मामलें का सुलह समझौता हुआ, जिसमें रु0 8,00,000/- का समझौता कराया गया।
श्रीमती गुँजन सिंह, सिविल जज सी0डि0, बागेश्वर बैंच संख्या:-04 में कुल 03 मामलें पारिवारिक वाद एवं बैंक वसूली वाद का सुलह समझौता हुआ, जिसमें रु0 2,00,000/- का समझौता कराया गया, इसके अलावा बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 05 मामलों में रु 1,22,000/- का समझौता कराया गया।
श्री रिजवान अंसारी, सिविल जज जू0डि0, बागेश्वर, बैंच संख्या-02 में कुल 90 फौजदारी वाद, एन0आई0एक्ट, वैवाहिक वाद एवं श्रमिक वाद मामलों में सुलह समझौता कर रु0 12,93,270 /- का समझौता किया गया, इसके अलावा बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के 4 मामलों में रु 7,97,211/- का समझौता कराया गया।
श्री विवेक शर्मा, सिविल जज जू0डि0न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरुड़ बैंच संख्या 3 में 6 वैवाहिक वाद एवं फौजदारी वाद मामलों में सुलह समझौता कर रु0 81,000/- का समझौता कराया गया।
रिपोर्ट :हिमांशु गढ़िया