हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश ध्वनि प्रदूषण नियम सख्ती से हो लागू

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के सभी पक्षकारों को निर्देश जारी कर राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराकर 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

 

 

आपकों बता दे कि अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन नही कराया जा रहा है। जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है ट्रैफिक नियमो का भी पालन ठीक तरह से नही कराया जा रहा है।

 

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