अल्मोड़ा न्यायालय सिविल जज ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ किया गया वाद ख़ारिज किया
न्यायालय सिविल जज सी0डी0 डिवीजन अल्मोड़ा रिंकी साहनी द्वारा महेंद्र सिंह बनाम राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा व अन्य के खिलाफ राज्य सरकार के विरुद्ध योजित 1,47,919 वसूली वाद को प्रतिवादी राज्य सरकार के विरुद्ध खारिज किया गया
इस मामले में राज्य सरकार उत्तराखंड की ओर से शासकीय अधिवक्ता सिविल एवम राजस्व पंकज लटवाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा न्यायालय में राज्य सरकार उत्तराखंड का पक्ष रखते हुए पैरवी की तथा जवाब दाखिल किया वादी महेंद्र प्रताप सिंह जलाल मैसर्स उत्तरांचल बिल्डर निवासी लिंक रोड लोअर माल अल्मोड़ा प्रतिवादी द्वारा राज्य सरकार उत्तराखंड और जिला अधिकारी अल्मोड़ा व परियोजना प्रबंधक यू पी आर एन एन राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश नियर बेस अस्पताल कैंपस अल्मोड़ा के विरूद्ध किया गया है
जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादी गण के विरुद्ध रुपया 1,47,919 हेतु न्यायालय में वाद दायर किया गया है जिसमें वादी के द्वारा वाद पत्र कागज प्रस्तुत कर कहा गया कि वादी मैसर्स उत्तरांचल बिल्डर्स लिंक रोड अल्मोड़ा के प्रस्तुत वाद मैं जहां तक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से वंचित अनुतोष प्रदान की जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय के मत अनुसार वादी में प्रतिवादी संख्या दो द्वारा प्रकाशित वैधानिक निविदा के अनुसार मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की चहारदीवारी के निर्माण का कार्य किया है तथा उक्त कार्य के भुगतान का दायित्व प्रतिवादी संख्या 2 का है
जिस कारण उक्त धनराशि की वसूली वादी प्रतिवादी संख्या एक से नहीं प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त करने का अधिकार है अतः उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर प्रस्तुत वाद में वादी प्रतिवादी संख्या 1 से वंचित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है माननीय न्यायालय ने आदेश जारी कर वादी का वाद प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध खारिज कर दिया है उक्त मामले में पूरी वसूली वादी परियोजना प्रवन्धक यूपी आर एनएन राजकीय निर्माण निगम उत्तर प्रदेश से करने का अधिकारी है और जो भी वाद विवाद होगा उसको राजकीय निर्माण निगम के साथ किया जाएगा