Big Breking प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उद्यमियों ने ली राहत की सांस साढ़े सत्रह सौ फैक्ट्रियों पर लटकी थी बंद होने की तलवार हरिद्वार सिडकुल और अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों उधोगों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर अग्रिम आदेशों तक उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है
जिसमें कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उत्तराखंड की साढ़े सत्रह सौ फैक्ट्रियों की एनओसी रद कर दी थी इसमें हरिद्वार की 755 फैक्ट्रियां भी शामिल थी इस फैसले के बाद हरिद्वार के उद्यमियों ने राहत की सांस ली है अपनी खुशी भी जताई है
सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग और महासचिव राज अरोरा ने बताया कि उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है जिसमें उत्तराखंड के हजारों प्लास्टिक मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े उद्योग थे आदेश निरस्त होने से उद्योग जगत में खुशी की लहर है
कोर्ट के आदेश जारी होते ही यथास्थिति हो गई है उत्तराखंड के बड़े और छोटे उद्योग प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेश से प्रभावित थे क्योंकि मामला एपीआर से जुड़ा है उद्योगों द्वारा कार्यशाला कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी इनका कहना है की कोर्ट से हमारी यही मांग है कि जब तक प्लास्टिक मैनेजमेंट से जुड़े उद्योग अपना रजिस्ट्रेशन ना करा लें तब तक उनके उद्योगों को यथास्थिति से चलने दिया जाए।
उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दो दिसंबर को एक आदेश जारी कर प्लास्टिक मैनेजमेंट से जुड़े उद्योगों की एनओसी को रद कर दी थी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ उत्तराखंड के सात बड़े संगठनों के एक दल ने न्यायालय में रिट दायर की थी संगठनों ने सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग को केस की पैरवी के लिए अधिकृत किया था