विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, अभियुक्त को 3 साल के कारावास की सजा, दिया अर्थदंड
अल्मोड़ा।लैंगिक अपराध के मामले में न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त को धारा 457 में 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा 500 रू० का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और धारा 7 सपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 3 वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रू० का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह का सत्धारण कारावास से दंडित किया जायेगा
जाने पूरा मामला
9 जनवरी की शाम को पीड़िता अपने कमरे से किचन में अपने भाई की दवा लेने के लिए गयी थी तो अभियुक्त ने किचन में आकर पीड़िता से जबरजस्ती करने लगा । पीड़िता के शोर मचाने पर माँ को देख आरोपी वहाँ से फरार हो गया। पीडिता की माता द्वारा उक्त घटना की एक तहरीर थाना सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा को दी।
अर्थदण्ड के एवज में दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेजा गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश , अल्मोड़ा के न्यायालय में चला अभियोजन की ओर से 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया और अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, श्री पूरन सिंह कड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । विशेष सत्र न्यायाधीश , अल्मोड़ा के माध्यम से पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों को परख कर कारावास से दंडित किया गया है।अर्थदण्ड के एवज में दी गई सजा के अतिरिक्त अन्य दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
रिपोर्टर-रोशनी बिष्ट