Almora News: नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में आरोपी को हुई तीन साल की सजा

अल्मोड़ा। कौशल किशोर शुक्ला विशेष सत्र न्यायाधीश ने अल्मोड़ा की अदालत ने छेड़खानी के आरोपी में पूरन सिंह को दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 457 के तहत एक साल कारावास और 500 रुपये अर्थदंड ओट पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि वादी ने पुलिस को एक तहरीर दी। जिसके मुताबिक 9 जनवरी 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी।

 

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देर रात गांव का ही पूरन सिंह घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी करने लगा और शोर मचाने पर भाग निकला। 10 जनवरी 2022 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।