Big news एसडीम कोर्ट बड़ा फैसला बुजुर्ग माता-पिता को हर महीने बीस हजार देगा बेटा

 

हरिद्वार । बुजुर्ग माता-पिता को हर महीने ₹20000 देने
का फैसला एसडीम कोर्ट ने सुनाया है। पीड़ित का बेटा
मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है एसडीम कोर्ट ने पुलिस
को निर्देशित कर हर महीने ₹20000 उपलब्ध कराने के
निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

ज्वालापुर आर्य नगर के रहने वाले चंद्र प्रकाश शर्मा ने एसडीएम पूरण सिंह राणा की कोर्ट में माता-पिता वरिष्ठ
नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत
एक वाद दायर किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र
71 वर्ष है उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में
कार्यरत है

यह भी पढ़ें 👉  सत्य और स्वराज का संदेश: महात्मा गांधी और उत्तराखंड के ऐतिहासिक रिश्तों की एक झलक:-चन्द्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून के शोधकर्ता 

 

 

 

 

 

 

जो कि उन्हें भरण पोषण के लिए खर्चा नहीं दे
रहा है। जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी का इलाज
नहीं करा पा रहे हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने मामले
की सुनवाई करते हुए उनके बेटे शरद शर्मा को कोर्ट में
तलब किया और बेटे को समझाया, बेटा हर महीने
₹20000 गुजारा भत्ता देने पर राजी हो गया। जिसके
बाद कोर्ट ने हर महीने ₹20000 गुजारा भत्ता देने के
आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  सत्य और स्वराज का संदेश: महात्मा गांधी और उत्तराखंड के ऐतिहासिक रिश्तों की एक झलक:-चन्द्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून के शोधकर्ता