Big Breking -नए वोटर कार्ड बनाने को अब निर्वाचन आयोग ने की ये तिथि जारी देखिये

 

 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन के साथ ही अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने चार तिथियों में आवेदन कर सकते हैं….. साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को देश के सभी राज्यो में एक साथ लागू किया है….

 

 

 

 

 

 

 

.राज्य में 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक नए वोटर कार्ड बनवाने या वोटर कार्ड में संशोधन के लिए अपने नजदीकी बूथ पर बीएलओ के पास या तहसीलदार या एसडीएम या सीडीओ के पास जाकर या Voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं…. इस अवधि में ऐसे नए वोटर जो 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं

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निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं….. आपको बता दें कि राज्य में 11647 पोलिंग बूथ है जिन पर नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है वहीं जिन बूथों पर आदेश के बाद भी मतदाताओं को नाम दर्ज कराने या और कार्ड में संशोधन कराने मैं परेशानी हो रही है तो वह निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर

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180033001950 पर शिकायत भी कर सकते हैं…… मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं आयोग की कोशिश है की 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले हर मतदाता को लोकतंत्र का पर्व मनाने का अवसर मिले…..